बुरी नियत से साड़ी पकड़ने वाले को दो साल की सजा

खंडवा। बुरी नियत से अभियोक्त्री की साड़ी पकड़ने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निधि जैन की न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है। आरोपी प्रहलाद गवलान पिता शिवराम उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुर, जिला खण्डवा को धारा 354 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति मीना द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि दिनांक 08.06.2020 को रात्रि करीबन 7-8 बजे अभियोक्त्री अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, अभियोक्त्री के पति किसी काम से बाहर गये थे, तभी गांव का आरोपी प्रहलाद पिता शिवराम गवलान घर के सामने आया व सचिव साहब सचिव साहब करके आवाज देने लगा, तभी आवाज सुनकर अभियोक्त्री आई और कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है, जो काम हो पंचायत में बता देना। तब अभियोक्त्री अंदर जाने लगी तो प्रहलाद उसके पीछे आया और बुरी नियत से उसकी साड़ी पकड़ ली, वह चिल्लाई तो उसके पडौस में रहने वाली महिला आई तो आरोपी प्रहलाद भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र पिपलोद पर लेखबद्ध करायी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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