नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास

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अनोखा तीर, देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि 12 जुलाई 2020 को पीड़िता ने थाना नाहर दरवाजा देवास पर रिपोर्ट लिखाई कि शाम करीब 4 बजे उनके घर के पड़ोस में रहने वाले संजय व उसकी पत्नी सुप्रिया आई और उसकी माँ से कहा कि वे दोनों उनकी बेटी को घूमाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो पीड़िता की मॉ ने उन दोनों के साथ उसे भेज दिया था। संजय गौर और उसकी पत्नी शालिनी ने पीड़िता को मोटरसाईकिल में बीच में बैठाकर मांगलिया पुल तक ले गए थे। इस दौरान पीड़िता ने उन्हें घर छोडने के लिए कहा तो वे दोनों उसको देवास के बाहर के रास्ते से मीठा तालाब से ले गये जहॉ मीठा तालाब से थोड़ा पहले बायपास की ओर अंदर खेत तरफ बने बच्चे रास्ते पर मोटर साईकिल से ले गये व झाडियों के पास ले जाकर शाम करीब 7- 7.15 बजे के बीच सुप्रिया ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और संजय ने उसके साथ बलात्संग किया। जब पीड़िता रोने व चिल्लाने लगी तो आरोपीगण उसे वहीं छोडकर चले गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना नाहर दरवाजा जिला देवास में दर्ज की गई। पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने से पॉक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी संजय पिता बचनलाल गौर को धारा 376(3), 376(1) भादंसं तथा 3/4(2) पाक्सों एक्ट में शेष प्राकृत जीवनकाल अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व कुल 1000 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन सुश्री ज्योति अजमेरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।

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