नर्सिंग होम/अस्पतालों के लायसेंस शुल्क का निर्धारण नए आदेश के तहत करें

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

भोपाल – नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नगरपालिक निगम भोपाल के आयुक्त को नर्सिंग होम/अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत कर उनके लायसेंस शुल्क का निर्धारण नए आदेश के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने बताया है कि नए निर्देश मध्यप्रदेश नर्सिग होम एसोसिएशन भोपाल के पदाधिकारिेयों के साथ चर्चा एवं सहमति के बाद जारी किये गये हैं।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 50 बेड तक के नर्सिंग होम के वार्षिंक लायसेंस शुल्क की दर 5 हजार रूपये, 50 से 150 बेड तक के लिये 10 हजार रूपये और 150 से अधिक बेड के नर्सिंग होम/अस्पताल के लिये 25 हजार रूपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम आयुक्त भोपाल को नगरपालिक निगम भोपाल के 1 अगस्त 2022 के आदेश में नए आदेशानुसार संसोधन कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

साथ ही नर्सिंग होम्स के नियमितिकरण के संबंध में भोपाल विकास योजना, 2005 में राजपत्र 28 सितम्बर 2018 द्वारा किये गये उपांतरण में अधिभोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने के बाद भी पुन: एक बड़ी राशि वार्षिक परिवर्तन शुल्क के रूप में नर्सिंग होम संचालकों को सम्पत्ति कर एवं अन्य करों के साथ देनी होती है, जिसको कम किया जाये। इस संबंध में नगर पालिका निगम स्तर से आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

Views Today: 2

Total Views: 126

Leave a Reply

error: Content is protected !!