गालियां देने से मना किया तो मार दिया चाकू, आरोपी को एक साल की सजा

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खंडवा- चाकू से चोट पहुंचाने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, खण्डवा प्रकाशचंद्र आर्य की न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र उर्फ अक्कू पिता किशोरसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी रामनगर चिराखदान, सुन्दरनगर खण्डवा को धारा 324 भादवि 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (5क) में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी उप संचालक अभियोजन एमएल सोलंकी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि  दिन के लगभग 12.30 बजे फरियादी आहत अशोक अपने घर निवासी सुन्दर नगर चिराखदान पर था तभी आरोपी महेन्द्र उर्फ अक्कू आया और अशोक को गंदी गंदी गालिया देने लगा। उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपी महेन्द्र उर्फ अक्कू ने फरियादी अशोक को चाकू से पेट पर मारा जिससे उसे चोटे आई। तभी बीच बचाव में उसे चाकू से दाहिने हाथ की उंगली में भी चोट आई। फरियादी ने थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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