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Sunday, 25 October 2026
बैतूल

7 वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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 बैतूल – मुलताई  थाना क्षेत्र के ग्राम में 7 वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई को प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई ने आजीवन कारावास एवं 4हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में विवेचना मुलताईं थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक अश्विनी चौधरी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम में बीते 27 मई 2022 को शाम करीब 6 बजे प्रकरण में आरोपी पीडि़ता के घर गया था तब पीडि़ता की मां दुकान से सामान दे रही थी एवं पीडि़ता घर के अंदर अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था।
तभी पीडि़ता की मां घर में आई और उसने जैसे ही घर की लाइट जलाई,वैसे ही उसने आरोपी को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा और परिजनों के साथ थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट मुलताई थाने में लिखाने पर थाना पुलिस मुलताईं द्वारा आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित दुष्कर्म की धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश द्वारा आरोपी को धारा 376 (एबी),376(2)(एफ) भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास एवं धारा 5(एन)धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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