खंडवा- ट्रक ड्रायवर को घर से आधी रात को बुलाकर लोगों ने राड और लाठियों से इतना मारा कि उसकी बस सांसें चलती रहें। कसूर यह था कि वह कुलदीप नाम के युवक की पत्नी से मोबाइल पर बात करता था। ट्रक के नीचे पटकर चले गए थे। श्रीपाल नाम के ड्रायवर की मौत हो गई थी। पुलिस आरोपियों तक पहुंची और न्यायालय में केस चला। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, प्रकाशचंद्र आर्य ने हत्या करने वाले अभियुक्तगण मनदीप पिता कुलदीप निवासी वार्ड 1 पंधाना एवं ज्ञानसिंह उर्फ गंजू पिता नासरिया प्रेमनगर पंधाना को आजीवन कारावास व 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक धारा में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया। इनके ही साथी बलराम उर्फ बल्लू पिता छगनलाल पंधाना को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 11 अक्टूबर 2020 का मामला है। पंधाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। श्रीपाल नाम का युवक ट्रक चलाता था। उसे घर से लोग आधी रात को बुलाकर ले गए। कहा, तूने एक्सीडेंट किया है। उसे ले गए। पत्नी आधे घंटे इंतजार करती रही। उसके जेठ को लेकर तलाशने निकली। श्रीपाल ट्रक के नीचे लहुलूहान पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। बाद में उसकी मौत हो गई।
पुलिस पुलिस ने खोज की तो अभियुक्त मनदीप की पत्नी के मोबाईल नंबर पर मृतक श्रीपाल बात करता था। उसने श्रीपाल को समझाया था। बाद में ढाबा पर उसने व दोस्तों ने योजना बनाई। श्रीपाल के हाथ पैर पकड़े, उसने श्रीपाल को लठ से व गंजु ने लोहे की सरिया से पु_ो पर पीठ पर व पैरों पर मारा तथा गंजू ने श्रीपाल को सिर में सरिया मार दिया तो श्रीपाल नीचे गिर गया। उसे वापस ट्रक के नीचे फेंक दिया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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