Skip to content
Thursday, 22 October 2026
खंडवा

दोंदवाड़ा के भारत सावनेर को दस साल की सजा

1 min read
Text Size:

खंडवा : दोंदवाड़ा गांव के भारत को पाक्सो एक्ट में दस साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। भारत पिता चुन्नीलाल नाम के 27 साल के युवक ने एक नाबालिग को भगाकर ले गया। उसे शादी का लालच दिया। युवती नाबालिग थी। उसके चक्कर में आ गई। पुलिस में शिकायत हुई। उसे खोजा गया। पुलिस ने युवती को भारत के पास से बरामद कर लिया। कई बार युवक ने दुष्कृत्य किया था। न्यायालय ने उसे यह सजा से दंडित किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो प्राची पटेल ने इस मामले को माफी योग्य नहीं माना। समाज में ऐसे अपराध को जघन्य की श्रेणी में रखते हुए कहा कि ऐसे लोगों की सजा कड़ी होना चाहिए ताकि समाज में लोगों में खौफ भी पैदा हो और ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।
घटना के अनुसार आरोपी भारत शादी का लालच देकर बहला फुसला कर भगा कर ले गया था। जिस पर से अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी भारत सावनेर पिता चुन्नीलाल सावनेर उम्र 27 साल निवारी ढोडवाड़ा के कब्जे से बरामद किया गया था। वैज्ञानिक परीक्षण के बाद यह सजा हुई है।

94 Views
What do you think?

Leave a Reply