नर्मदापुरम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। यह नेशनल लोक अदालत जिला नर्मदापुरम् सहित तहसील न्यायालय इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर सिवनीमालवा के न्यायालयों में आयोजित की जायेगी। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगे तथा आपसी समझौते के आधार पर निपटाये जायेंगे। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें विद्युत चोरी, चैक बाउस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक सिविल, भू-अर्जन आदि के मामलें रखे जायेंगें, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे है, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा। प्रीलिटिगेशन में जलकर संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली. टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेगें, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी प्रदान की जाती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने ऐसे सभी पक्षकारों से जिनके मामले न्यायालय में लंबित है, अपेक्षा की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण करायें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम भट्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण पर पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा इससे पक्षकारों में द्वेष तथा वैमनस्यता की भावना समाप्त होती है, इसलिए पक्षकारों को अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लेना चाहिए।

