अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के एडीआर सेंटर सभागार में नवनियुक्त पैरालिगल वॉलिंटियर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदमचंद्र गुप्ता एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप राठौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के के वर्मा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग व पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता द्वारा सभी नवनियुक्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स को शुभकामना दी एवं अपने वक्तव्य में बताया कि पैरालीगल वालंटियर समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी ना हो और अगर समाज मैं किसी प्रकार से प्रताड़ित हो तो उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें विधिक सहायता एवं शासन की योजनाओं के बारे में बता सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप राठौर द्वारा बताया गया की पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति पैरा लीगल वालंटियर स्कीम 2010 के तहत की जाती है वे शासन एवं समाज के शोषित एवं वंचितों लोगों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे निस्वार्थ भाव से ऐसे समुदायों मैं जाकर काम करते हैं जहां संस्थानों कि पहुंचे नहीं होती। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे सत्र में कलेक्टर श्री गर्ग ने अपने वक्तव्य में बताया कि केंद्र शासन एवं राज्य शासन की आज अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है लेकिन समाज में उनकी सही जानकारी नहीं होने पर लोग वंचित रह जाते हैं तो आप सभी पाए पैरा लीगल वालंटियर समाज के उन लोगों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं और उन्हें लाभ भी दिलवाए जैसे आज महिलाओं के लिए मात्र वंदना योजना से लेकर लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना आदि अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है जिनका समय पर समाज के उन लोगों तक जानकारी पहुंच जाए जिन्हें वास्तव में इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में बताया महिला अपराधों एवं पाक्सों एक्ट एक्सीडेंटल केस किस प्रकार प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है किस प्रकार केसों में किन धाराओं में एफ आर आई दर्ज होती है और किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन किया जाता है आदि के बारे में प्रशिक्षण में उपस्थित सभी पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को बारीकी से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रियंका सुमन साकेत द्वारा महिला एवं बाल संबंधी विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि छोटे बच्चों में समझ कम होती है वे अज्ञानता एवं नासमझी में अपराध कर देते है तो उनकी काउन्सलिंग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीएलवी द्वारा काउंसलिंग के संबंध में तत्काल एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया।
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