खंडवा। हरसूद क्षेत्र के डोटखेड़ा में हुए 2019 के एक प्रकरण में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद ने आरोपी विजय पिता सुरजमल पवार आयु 40 वर्ष निवासी डोटखेडा तहसील हरसूद को यह सजा सुनाई है। पीडि़ता के द्वारा थाना हरसूद में शिकायत दर्ज की थी, कि वह घर के बाहर आंगन में खड़ी थी। तभी गांव का विजय चाचा आया और बोला कि तुझसे काम है, तू घर चल और पीडि़ता का हाथ पकड़कर उसके नये बने हुए मकान पर ले गया। उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।
विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय आशीष देवडे अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय हरसूद की न्यायालय द्वारा आरोपी विजय को सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान द्वारा की गई।
इधर, खंडवा न्यायालय ने 16 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल खण्डवा की न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोनू पिता बोंदर उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम बडियाकेमा चौकी थाना उडेल, जिला इंदौर को धारा 376 (2) (एन) भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली द्वारा किया गया।
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