राजस्व प्रकरणों को 31 मार्च तक करना होगा पूर्ण अन्यथा लोकसेवा अधिनियम में जारी होंगे नोटिस

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खरगोन 13 मार्च 23/कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने सोमवार को टीएल बैठक से पूर्व राजस्व विभाग की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों की निर्धारित तिथि के अनुसार लंबित प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च तक करना होगा। अन्यथा इसके बाद लोक सेवा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे। राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण शामिल होते हैं। इनके निराकरण की अवधि भी निर्धारित है। निर्धारित अवधि में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देशित किया गया है। नामांतरण के ऐसे 172 प्रकरण है जो लंबित है ये प्रकरण 3 माह में निराकृत होने हैं। इसी तरह बंटवारे के 3 माह से अधिक प्रकरणों में 93 लंबित है। जबकि सीमांकन के प्रकरण 19 है इनका निराकारण 31 मार्च तक करना होगा। बैठक में राजस्व वसूली, स्वामित्व, धरणाधिकार, जाति प्रमाण पत्र, किसानों की केवायसी की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सभागृह में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल, श्री केके मालवीया, कसरावद, खरगोन और भीकनगांव के एसडीएम उपस्थित रहे। जबकि बड़वाह एसडीएम श्री बीएस कलेश और अन्य तहसीलदार वीसी के माध्यम से जुड़े।

 

एक सप्ताह में 1 करोड़ के करीब हुई राजस्व वसूली लेकिन संतोषजनक नहीं

 

कलेक्टर श्री वर्मा ने राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों से व्यावसायिक उपयोग के प्रकरणों की जानकारी मांगी है। सोमवार शाम तक ही व्यावसायिक संस्थानों के क्षेत्र तथा डायवर्सन की स्थिति व इसके उपयोग को लेकर जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। इसमें उन्होंने कहा कि नियम प्रक्रिया के अनुसार वसूली और नजूल के प्रकरणों में कार्यवाही की जाए। एक सप्ताह में 96 लाख 97 हजार से अधिक की राजस्व वसूली हुई है लेकिन संतोषजनक नहीं है।

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