बगैर बीमा नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल  – पंप पर पहुंचते ही होगी नंबर प्लेट स्कैन 

 

अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश में अब बगैर बीमा सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाने का नायाब तरीका अपनाया जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अब बगैर बीमा कराएं वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस नियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। यह अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए चलाए जा रहे जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का भी विस्तार किया गया है। अभी तक यह योजना धार, सतना, रीवा, सागर, जबलपुर और खरगोन में चल रही थी। जिसमें अब इंदौर, भोपाल और उज्जैन को भी शामिल किया गया है। आधुनिक तकनीक का विस्तार करते हुए इसे समूचे मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। जिसके चलते गाड़ी के पंप पर पहुंचते ही नंबर प्लेट स्कैन होगी। बीमा वैध न मिलने पर वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाना और बिना बीमा चल रही गाड़ियों पर रोक लगाना है।

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