बिना ग्रामसभा की अनुमति एवं पेसा एक्ट के नियमों की उड़ रही है धज्जियां

अलग-अलग समय ई खनिज की परमिशन में बताया जा रहा है

आठनेर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम अंधेरबावडी में दिनांक 3 मार्च को ग्राम पंचायत दाभोना से आपने निजी खादन से मुरम खनन कर रहे महाराष्ट्र के बाम्हणवाडा निवासी निलेश बदुकले के 5 डम्पर एवं राजेंद्र सिंह केलदार का एक डम्पर ग्राम दाभोना से ऐनखेडी गोखलापुर अंधेरबावड़ी होते हुए महाराष्ट्र मुरम खनन कर रहे थे इस पर आदिवासी नेता अजय कुमार कवडे प्रदेश अध्यक्ष बिरसा क्रांति दल मध्यप्रदेश एवं श्री गजानन भोकर जनपद सदस्य वार्ड 1 के नेतृत्व सैकड़ों आदिवासी एवं क्षेत्रवासी ने पेशा एक्ट अधिनियम परिवहन निषेध के ताहत 6 डम्परो को रोका गया जिसके बाद जिला दंडाधिकारी महोदय जी को सुचना फोन के माध्यम अजय कुमार कवडे ने साथ ही मार्निंय अधिकारी वशिष्ठ सर को भी की सूचना फोन माध्यम से दि गई ई खनिज के अधिकारी व्दारा दि आनलाईन रायल्टी निर्धारित समय पर नहीं थी जिसकी सुचना प्रशासन को मौखिक रूप से दे दि गई थी जिसके बाद मौके राजस्व विभाग के हल्का पटवारी एवं क्षेत्रीय पुलिस पवार ‌ एवं क्षेत्रीय कोटवार व्दारा मौके पर उपस्थित रहे जिसके बाद हल्का पटवारी ने रायल्टी का निरीक्षण किया गया उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आनवेदको को हिदायत दी कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के परिवहन निषेध हैं एवं यह पेशा एक्ट के नियमो उलंघन है उसके बाद डम्पर वापस चलें गऐ साथ ही क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया की जल्द जिला दंडाधिकारी महोदय जी ज्ञापन देकर मौके की जांच की मांग की जाऐंगी और मध्यप्रदेश शासन की जमीन पाऐ जाने पर तुरन्त कार्यवाही की मांग जल्द की जाएंगी इस अवसर पर मुख्य रूप आदिवासी नेता अजय कुमार कवडे प्रदेश अध्यक्ष बिरसा क्रांति दल मध्यप्रदेश श्री गजानन भोकरे जनपद सदस्य वार्ड 1 शंकर बारस्कर सरपंच ग्राम पंचायत अंधेरबावड़ी मनोज तांडीलकर सरपंच बेलकुण्ड सोमराज राजकुमार दिनेश मोहसिन खान नंदलाल किशोर राजेश नामदेव अमर सहादेव पटेल राजु जगदीश नामदेव पान्से अजय दहीकर कैलास सुरेश एवं अन्य सैकड़ों क्षेत्रवासी उपस्थित रहे

क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि

मध्य प्रदेश बिरसा मुंडा क्रांति दल के अध्यक्ष अजय कवडे कहा कि यह नियम अनुसार गलत है क्योंकि राजस्व ग्राम पंचायत को मिलना उसका हक है यह खनिज द्वारा परमिशन तो दे दी है परंतु यह परमिशन में समय का अलग-अलग परिवर्तन बताना समझ से परे है 10:08 पर जब हमारे सदस्यों द्वारा यह डंपर पकड़े गए तो 10:00 बज के 50 मिनट 10:52 ऐसी अलग-अलग परमिशन है कुछ रॉयल्टी योमें तो समय ही नहीं है जिससे शक हो रहा था एवं आज तक जितनी भी खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी दी गई है दाभोना पंचायत को उसका राजस्व का अंत प्राप्त नहीं हुआ है जो होना चाहिए वहीं

जिला पंचायत सदस्य रामचरण इरपाचे

 ने कहा कि बैगर पंचायत को विश्वास में लिए एवं ग्रामसभा पेसा एक्ट के तहत उत्खनन गलत है क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायत को उसके ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या हो रहा है उस संबंध में अधिकारियों द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो एवं उस पंचायत का राजस्व का जो हक है उस पंचायत तक पहुंचे यह संबंधित विभागों का काम होता है

क्या कहते हैं अधिकारी

मुझे जैसे ही पता लगा मेरे द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें सूचना देकर दाभोना के लिए पटवारी सहित सभी स्थानीय अमला एवं खनिज विभाग का अमला दाभोना पहुंचा उन्हें जो भी उचित कार्रवाई लगी यह उन्होंने की है

बैदनाथ वासनिक तहसीलदार आठनेर

इस खनन की ग्राम पंचायत दाभोना को कोई पूर्व सूचना खनिज विभाग द्वारा नहीं दी गई है जिस कारण ग्राम वासियों द्वारा यह कार्रवाई की गई है ई खनिज परमिशन की रॉयल्टी मेंअलग-अलग समय होने से यह स्थिति निर्मित हो गई थी

श्रीकमल सिंह उईके सचिव ग्राम पंचायत दाभोना

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