मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी

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धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों के विवरण संबंधी जानकारी थानों को उसी दिन दे दी जाये। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों की तथा घरेलू नौकरों के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 5 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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