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झम-झम बेकरी सील ,
900 किलो टोस्ट जब्त,खाद्य लाईसेंस निरस्र्त

खरगोन : शहर की मशहूर झम-झम बेकरी को फूड सेफ्टी विभाग ने मंगलवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई बेकरी में खराब और अस्वच्छ माहौल पाए जाने के बाद की गई। फूड सेफ्टी अधिकारियों के अनुसार, बेकरी में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं हो रहा था बेकरी पर कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। लोगों ने आरोप लगाया था कि बेकरी में बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इन शिकायतों के आधार पर, आज बेकरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने झम-झम बेकरी से खाद्य पदार्थ पाम तेल, मैदा एवं टोस्ट का नमूना सग्रंहित किया है। बेकरी में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के प्रावधानों के तहत पैकेजिंग एवं लेबलिंग में अनियमितता पाये जाने एवं खाद्य लाईसेंस निरस्त होने पर भी संचालन करने पर बेकरी से 900 किग्रा टोस्ट कुल 81 हजार रुपये का जब्त किया गया तथा प्रीमाईसेंस को सील कर दिया गया है। टीम ने पाया कि बेकरी के किचन में गंदगी थी, और कई खाद्य पदार्थों को खुले में रखा गया था, जिससे उन पर मक्खियाँ और कीटाणु बैठ रहे थे। इस तरह की लापरवाही लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हम आगे की जाँच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से शहर के अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को बेचने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। उक्त खाद्य सामग्री के नमूने जॉच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजेे गये है। जॉच रिर्पोट के अधार पर संबंधित विक्रेता के विरूद्व खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। आज की इस कार्यवाही में श्री एच.एल. अवास्या मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी,श्री आर.आर.सोंलकी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री नरसिंह सोंलकी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थें।

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