खण्डवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनूप कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक, खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक अनावेदक को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अनावेदक सलीम उर्फ लंगडा पिता जाहिद उर्फ जावेद निवासी लोकोशेड, गुलशन नगर हाल बापूनगर, खण्डवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इस अवधि में ये जिला बदर अनावेदक खण्डवा जिले के साथ-साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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