खरगोंन : पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मराज मीना व अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनोहरसिंह बारीया के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को दिए निर्देश पर चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अवैध गौवंश तस्कर के विरूद्व कार्यवाही की गई मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 पंजाब पासिंग ट्रक क्रमांक PB46M8554 एवं PB07AS7296 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, जो थोड़ी देर के बाद चित्तोड़गढ-भुसावल हाईवे चौकी हेलापडावा के सामने से गुजरने वाला है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा चौकी हेलापडावा के सामने तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की गई व मुखबिर के बताए सूचना के दोनों ट्रको के आने का इंतजार किया । मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक क्रमांक PB46M8554 एवं PB07AS7296 आती दिखाई दी, जिसे चौकी के सामने पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया पर दोनों ट्रको के चालक ने पुलिस की नाकाबंदी देख गाड़ी तेज गति से भगाकर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को टक्कर मारता हुआ आगे निकाल गया, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया । ट्रक के वाहन चालकों ने पुलिस टीम को पीछे आता देख ट्रक को छोड़ कर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी कर पकड़ा ।पुलिस टीम ने दोनों रोके गए ट्रको को चेक करने पर ट्रक क्रमांक PB46M8554 मे 15 गौवंश व PB07AS7296 मे 13 गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे हुए पाए गए । पुलिस टीम ने ट्रक क्रमांक PB46M8554 मे सवार आरोपियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 1. बलधीरसिंह पिता हरभजनसिंह जाट उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सुल्तान विन्ड थाना सुलतान विन्ड तहसील जिला अमृतसर ग्रामीण पंजाब 2. अंग्रेजसिंह पिता सुखवंतसिंह जाट उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम मनजियावाली पोस्ट तेजाकला थाना काला अफगाना जिला गुरदासपुर पंजाब व ट्रक क्रमांक PB07AS7296 मे सवार आरोपियों ने अपना नाम 1. अमरिकसिंग पिता प्रकाशसिंग मजबी जाति सिख उम्र 37 वर्ष निवासी कलेरकला थाना तारियाल जिला गुरदासपुर पंजाब 2. हेप्पी पिता काका मसीह क्रिश्चन उम्र 20 साल निवासी धर्मकोट रंधावा तहसील डेराबाबा नानक जिला गुरदासपुर पंजाब होना बताया । पकड़े गए चारों व्यक्तियों से गौवंश परिवहन करने के संबंध मे दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया पुलिस टीम ने क्रूरतापूर्वक भरे हुए 28 गौवंशो को पुलिस टीम के द्वारा मुक्त कराया गया है व चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस टीम ने दोनों ट्रको को जप्त कर गिरफ़्तारशुदा आरोपी बलधीरसिंह एवं अंग्रेजसिंह के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 322/24 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम व अमरिकसिंग एवं हेप्पी पिता काका के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 323/24 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । थाना प्रभारी चैनपुर नाथुसिंह रंधा के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी हेलापडावा सउनि संतोष चौधरी, सउनि चंद्रकांत महाजन, आर 869 हरिनारायण एवं आर 950 रितेश का विशेष योगदान रहा ।
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