शिक्षिका ने प्रभारी प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए की शिकायत
देवास। सीएम राईज स्कूल बागली वर्ग 2 में पदस्थ लाइब्रेरियन सोनम राठौड़ ने प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी पर एसएमडीसी की बैठक के दौरान महिला अस्तित्व का लांछन लगाते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने संबंधि आरोप लगाते हुए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बागली को आवेदन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 07/08/2024 को एसएमडीसी की बैठक रखी गई। जिसमें श्रीमान अनुभव अधिकारी राजस्व उपस्थित नहीं थे। प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी सर ने समिति के समक्ष मुझे लाइब्रेरियन पद से दो तिहाई बहुमत से हटाने का प्रस्ताव रखा। जिसमें बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक का स्पष्टीकरण का विश्लेषण करने हेतु समिति की बैठक के समय उपस्थित नूर मोहम्मद शेख पत्रकार अरमान न्यूज़ एजेंसी बागली ने संस्था के वरिष्ठ शिक्षक सालीगराम भारती को कहा। बैठक में शिकायतकर्ता सोनम राठौड को भी समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कहा गया। प्राचार्य श्री डाबी द्वारा शिक्षिका पर लगाए गए आरोपों को एक-एक करके पढक़र सुनाया गया और उक्त आरोपो के पक्ष में प्रमाण मांगा, परंतु बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक एक भी प्रमाण उक्त आठ बिंदुओं के पक्ष में प्रकाश डाबी, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सोनिया वर्मा एवं अन्य एसएमडीसी सदस्यों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे सोनम राठौड को उनके लाइब्रेरी के पद से हटाने की सहमति नहीं बन पाई और प्रस्ताव पारित नहीं होने से खारिज कर दिया गया। पीडित शिक्षिका सोनम राठौड़ ने बताया कि मुझे लाइब्रेरियन के पद रहने के लिए डाबी सर ने कहा था कि मैं आपका चरित्र परीक्षण करूंगा और समिति से जुड़े 18 शिक्षक भी चरित्र परीक्षण करेंगे। इसके उपरांत ही आपको संस्था में लाइब्रेरियन के पद पर रख सकता हूं। आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। यह बात मुझे बैठक में भी सबके सामने कहलवाई गई। जिसके कारण मेरी अस्मिता सबके सामने भंग की गई है। इस प्रकार से डाबी सर ने मुझ पर अस्तित्व का लांछन लगाया। आठ बिंदुओं का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मुझे चहा गाया और मुझे मेरे चरित्र का परीक्षण का बोला। एक महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर अभीत्रास किया है। उक्त अपराध धारा 351 में सम्मिलित किया गया है। उक्त सभी बातें स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। समिति द्वारा मुझ पर लगाए गए उक्त आठ बिंदु आधारहीन होकर समिति के समक्ष झूठ साबित हो चुके हैं। उक्त बिंदु श्री डाबी एवं संस्था के अन्य सदस्य षडयंत्र रचकर मुझे लाइब्रेरी के पद से हटाने षड्यंत्र किया गया है और मुझे मेरे कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है। दिनांक 07.08.2024 को हुई एसएमडीसी की बैठक में की गई बातों की संपूर्ण जानकारी संस्था के सीसीटीवी कैमरे में सुरक्षित है। इसे संस्था से हटा न दिया जाए, इसलिए अतिशीघ्र संस्था से प्राप्त किया जाए। इस संबंध में थाना बागली में दिनांक 03/8/2024 को एक आवेदन मेरे चरित्र का परीक्षण करने के पश्चात प्रकाश डाबी प्रभारी प्राचार्य द्वारा लाइब्रेरियन के पद पर रखने संबंधि शिकायत की गई थी। जिस पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। पीडित शिक्षिका ने आवेदन देकर मांग की है कि संस्था प्रमुख श्री डाबी द्वारा मुझे षडयंत्रपूर्वक मेरे लाइब्रेरियन के पद से हटाने का षड्यंत्र रचने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, मेरी अस्मिता को भंग करने का प्रयास किया गया। जिस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रकाश डाबी 19 जुलाई 2024 को सीएम राइज स्कूल बागली में अटैचमेंट करके अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जबकि श्री डाबी हायर स्कूल कामठखेडा के प्राचार्य है। शासन के निर्देशानुसार अटैचमेंट नही किया जा सकता। यदि 7 दिवस में प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे मजबूरन होकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की शरण में न्याय हेतु जाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवावदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। आवेदन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव मप्र शासन, आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, देवास पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदि को भी भेजी है।