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Saturday, 17 October 2026
खरगोन

बलात्कारी ससुर की प्रताड़ना से बहु ने की आत्महत्या,ससुर को हुई जेल

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ससुर को 7 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड से किया दंडित

विकास पवार बड़वाह – पवित्र रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाओं से समाज वैसे ही अब तंग आ चुका है, उसके उपरांत भी समाज में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है । ऐसे ही एक मामले में बेड़ीया थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश असलम देहलवी सनावद द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय में ससुर द्वारा अपनी ही बहु के साथ घोटाकाम कर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को निरंतर अंजाम देने के मामले में सजा सुनाई।उल्लेखनीय है की ससुर की हरकतों से प्रताड़ित होकर बहु द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद आरोपी ससुर मदनसिंह पिता टेरसिंह उम्र 54 निवासी ग्राम पोई थाना व तहसील भीकनगांव को दोषी माना। हालाकी इस मामले के साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर धारा 306 भादंस में 7 साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।

ससुर की हरकतों से तंग आकर बहु ने की थी आत्महत्या —-

लोक अभियोजक गोपालसिंह चौहान ने बताया कि मृतिका का विवाह आरोपी मदनसिंह के पुत्र प्रकाश के साथ हुआ था । मृतिका का पति मिस्त्री का कार्य करता है। जिसके 2 बच्चे भी हैं । आरोपी मदनसिंह द्वारा मृतिका के साथ उसके मरने से 8 माह पहले बलात्कार किए जाने की घटना की जानकारी मृतिका द्वारा अपने माता पिता को दी गई थी । जिस पर मृतिका पति को छोड़कर मायके चली गई थी । जिसके बाद पति मृतिका को वापस मनाकर अपने साथ घर ले गया था।इस दौरान दंपत्ति आरोपी से अलग रह रहे थे। किंतु कुछ समय बाद पुनः आरोपी के साथ ही रहने लगे थे । आरोपी द्वारा बार बार मृतिका के साथ छेड़छाड़ करने से तंग आकर मृतिका ने 15 सितंबर 2023 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई कारवाई में लगभग 15 गवाहों और 16 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पेश किया । जिसका अवलोकन कर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी ससुर मदनसिंह को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया गया ।हालाकी आरोपी अभी जेल में है।

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