जिला बदर आरोपी ख्वाजा को गिरफ्तार कर पुलिस ने की रासुका की कार्रवाई

तरुण मेहरा, सेमरी हरचंद- शुक्रवार दिनांक 04.07.24 को माननीय न्यायालय जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 017/24 दिनांक 27/05/24 को पारित आदेश क्रमांक 437/रीडर/2024 को म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) 5 (ख) के अंतर्गत आदेश पर आदेश पारित किया गया था कि आरोपी करीम उर्फ ख्वाजा नर्मदापुरम एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किया गया था पुलिस द्वारा बताया गया की आरोपी जिसे नोटिस तामील कराया गया था जो की करीम उर्फ ख्वाजा के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा मप्र 14 का उल्लंघन करने का जुर्म कार्य करते पाए जाने से आरोपी को मौके पर उपस्थित पंचांग के समक्ष विधि पत्र गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता गफूर खान को दी गई आरोपी करीम उर्फ ख्वाजा के विरुद्ध अपराध धारा 14 म प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।

    उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह, उप निरीक्षक आकाशदीप, सहायक उप निरीक्षक नरेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक 448 अनिल मालवीय की विशेष भूमिका रही।

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