नए कानून संबंधित जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग ने की कार्यशाला आयोजित

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

विकास पवार बड़वाह – स्थानीय थाने पर सोमवार शाम 6 बजे तीन नए कानून लागू होने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई ।जिसमे नगर के गणमान्य नागरिक,जनप्रतिनिधि, पत्रकार और अन्य लोगो शामिल हुए। उल्लेखनीय है की देशभर में सोमवार से तीन नए कानून लागू हो चुके है । कानून में जो भी बदलाव हुआ है । इस संबंध में एडिशनल एसपी ग्रामीण मनोहर सिंह बारिया ने नए कानून की उपस्थितजनों को विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि अब नए कानून में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी । इस दौरान एसडीओपी अर्चना रावत ने जो मुख्य धाराओं में परिवर्तन हुआ है उनके बारे में विस्तार से बताया । साथ ही जो नए नियम लागू हुए हैं उनकी भी जानकारी दी । उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही धाराओं को बदलते जमाने के साथ परिवर्तन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से ऐसे नियम परिवर्तन किए गए हैं जिनकी वर्तमान में सबसे अधिक जरूरत है ।अब किसी भी स्थान पर घटना दुर्घटना होने पर किसी भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती हैं,साथ ही ई एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है । नये कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान में बताया कि जब पांच या उससे अधिक लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं, तो उन्हें अब आजीवन कारावास की सजा मिलेगी । एसडीएम प्रताप सिंह अगास्या ने कहा कि नया कानून आने से वर्षों न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समय सीमा में उनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा ।

सामुहिक दुष्कर्म में अब मृत्यु दंड का भी प्रावधान— 

 

थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास ने बताया कि नया कानून अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है । उन्होने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए नियम में पुलिस को 90 दिन के भीतर केस डायरी पेश करनी होगी । साथ ही संबंधित व्यक्ति को केस की स्थिति के बारे में भी एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी । इसके लिए अब पुलिस मोबाइल नंबर या ईमेल पर जानकारी भेज सकती है ।धाराओं के क्रम के परिवर्तन के साथ कुछ सजा में भी बदलाव हुआ है। सामुहिक दुष्कर्म में अब मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो राजद्रोह शब्द था उस जगह पर देश द्रोह किया गया है । उन्होंने कहा कि अगर किसी ने शादी का झांसा देकर धोखा दिया और यौन संबंध बनाया, तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है ।

Views Today: 8

Total Views: 202

Leave a Reply

error: Content is protected !!