अनोखा तीर, हरदा। सोपास संस्थापक दीपक सिंह राजपूत ने शिक्षा एवं परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों की समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों के विनियमन नियम 2020 के पालन हेतु 8 जून 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है, परंतु इस आदेश का पालन किस प्रकार किया जाए इसका कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। इसके लिए सभी संचालकों को पहले प्रशिक्षित किया जाए, उसके बाद वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी अपलोड कराएं, उसके लिए 31 जुलाई 2024 तक का समय दिया जाए। उक्त अधिनियम के परिपालन त्रुटि के कारण कुछ विद्यालयों पर 2 -2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है, उन विद्यालयों को प्रशिक्षण प्रदान करें एवं दर्ज की गई फीस में सुधार करने का अवसर प्रदान करें। स्कूल बसों के लिए तीन-तीन माह के परमिट देने के स्थान पर एक वर्ष का परमिट प्रदान करें, जिससे बार-बार परमिट रिन्यू कराने की समस्या से निजात मिले। मंत्रीद्वय ने शीघ्र ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रदेश सोपास संगठन कोर कमेटी से संस्थापक दीपक सिंह राजपूत की प्रेरणा से आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ.आशीष चटर्जी, उपाध्यक्ष शिव दुबे, सह सचिव देवेंद्र पटेल, मूरत सिंह कुशवाहा, संगठन मंत्री रवि राजपूत, जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर राजेंद्र राजपूत, युवा अध्यक्ष धनंजय पटेल, राजेश राजोरिया, दिनेश शर्मा, प्रदेश कार्यालय मंत्री सुधीर सकारवार व अरविंद पटेल सहित विभिन्न जिलों से आए संचालक साथीगण उपस्थित थे।
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