मतदान के लिए मजदूरों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

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अनोखा तीर, हरदा। लोकसभा निर्वाचन के लिए हरदा जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सभी मजदूरों एवं कामगारों को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी कारखाना संचालकों व दुकानदारों को निर्देश दिए है कि उनके संस्थान में कार्यरत सभी मजदूरों को 26 अप्रैल को मतदान के लिए जाने हेतु संस्थान का साप्ताहिक अवकाश घोषित करें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है, वे श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घण्टे के अवकाश की सुविधा उपलब्ध करायें। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मतदान के लिए जाने के कारण अनुपस्थित होने पर किसी मजदूर का वेतन न काटा जाए। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि नियोजक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदान के लिये जाने पर मजदूर को सवैतनिक अवकाश देने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा सकता हैं।

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