नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को बीस साल का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया

अनोखा तीर नर्मदापुरम:-नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आराेपित को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपित साजन भाट पिता उत्तम भाट को विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि आरोपित साजन ने 17 वर्षीय नाबालिग को खाना खाने के लिए बुलाया जब नाबालिग उसके घर पहुंची तो उसके घर पर कोई नहीं था। साजन ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग चिल्लाई तो उसे धमकी दी कि अगर वह चिल्लाई तो उसे वही जान से मार देगा। बाद में आरोपित साजन भाट ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर तीन बार अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट इटारसी थाने में दर्ज करावाई गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

एक अन्य मामले में दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा

कोर्ट ने एक अन्‍य दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 15 मई 2023 की है। रात करीब 1.30 बजे 16 वर्षीय नाबालिक घर से बाहर बाथरूम गई थी। इस दौरान आरोपित ललित यादव ने नाबालिग को को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके चुपचाप रहने का कहते हुए दुष्‍कर्म किया।

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