अनोखा तीर खंडवा। नाबालिग बालिका को मोबाइल में अश्लील फोटो दिखाकर छेडछाड़ करने के मामले में न्यायालय ने 69 वर्षीय वृद्ध को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है।
चार वर्ष पुराना मामला
करीब चार वर्ष पुराने छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्राची पटेल द्वारा पारित निर्णय में आरोपी कुंजबिहारी पुत्र शिवलाल देसाईए आयु.69 वर्ष निवासी वैकुण्ड नगर खण्डवा को धारा 354 भादवि और सात सहपठित धारा 8 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रूपये अर्थदंड तथा धारा सात एम सहपठित धारा 10 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली द्वारा किया गया।
यह है मामला
अभियोजन गीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 25 अक्टूबर 2020 को करीब आठ बजे के आसपास रोज की तरह छह वर्षीय बालिका अपने घर के पास मंदिर में शाम की आरती में सम्मिलित होने गई थी। आरती के बाद क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध कुंंजबिहारी ने बालिका को मोबाइल में गंदे चित्र दिखाने का प्रयास किया। बालिका के मना करने पर आरोपी ने उसे गोद में बिठाकर बुरी नीयत से हरकत की। नाबालिग ने घटना के बारे में अपनी मां को बताने पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई।
अपने निर्णय में यह कहा कोर्ट ने
न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की उपेक्षा करते हुए मंदिर जैसे पवित्र स्थान में छह वर्षिय अबोध बालिका के साथ घटना कारित की गई है, वह उसके कानून के प्रति उपेक्षा पूर्ण व दुस्साहसी मानसिकता को दर्शित करता है। वर्तमान परिवेश में बालकों के साथ जिस प्रकार के साथ अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जिन पर नियंत्रण करना आवश्यक है।
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