साढ़े 12 बजे तक ही होगा नववर्ष का गीत-संगीत, डीजे प्रतिबंधित
जबलपुर। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले गीत-संगीत के आयोजन में रात साढ़े 12 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं होगा। बैठक के दौरान यह सख्त हिदायत दी गई कि केवल पासधारियों को ही कार्यक्रम स्थलों में प्रवेश दिया जाए। सीसीटीवी और पार्किंग की भी व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। वहीं आयोजकों को कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी।
आयोजनों में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा
यह बात पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एएसपी समर वर्मा, एएसपी सूर्यकांत शर्मा व एएसपी प्रदीप शेन्डे ने कही। एएसपी शहर में नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित करने वाले होटल, रेस्टॉरेन्ट और रिसोर्ट वालों की बैठक ले रहे थे। बैठक में कहा गया कि ध्वनि मानदण्डों के अनुरूप ही साउंड बॉक्स का उपयोग किया जाए। जिन होटलों में शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, यदि वहां शराब पिलाई गई, तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।