एक्शन खुले में बिक रहा मांस किया जब्त

 ग्वालियर। मांस बेचने वाली दुकानों पर हरे रंग का कर्टन डला हुआ था। मीट मार्केट में जहां गंदगी पसरी रहती थी वहां पर साफ सफाई भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर निगम का अमला मीट मार्केट में कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। लेकिन पहले से ही दुकानदार सतर्क थे। इसलिए नगर निगम के अफसरों ने खुले में मांस न बेचने को लेकर हिदायत दी। लेकिन जिन स्थानों पर खुले में मांस रखा मिला वहां पर 23 किलो मांस की जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की तो गंदगी मिलने पर भी जुर्माना वसूला। इसके साथ ही जिन दुकानदारों ने पंजीयन नहीं करा रखा था उन्हें अगले तीन दिन में पंजीयन कराना है तथा फुटपाथ पर मांस विक्रय पर अमले ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा अनुज शर्मा का कहना है कि धर्मगुरुआें की बैठक रखी जा सकती है। जिसमें इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि मीट मार्केट आबादी से दूर पहुंचाया जाए और इनके लिए नया मीट मार्केट तैयार किया जाए।

इन स्थानों पर पहुंचा अमला

निगम के दल सबसे पहले चावड़ी बाजार मीट मार्केट पहुंचा। जहां पर दुकानदारों को दुकान के अंदर ही मुर्गे और मीट रखने के लिए कहा और बाहर से पर्दे डालकर काम करने की हिदायत दी गई। इसके बाद माधवगंज मीट मार्केट, ईदगाह, गुड़ी गुड़ा का नाका, आवाडपुरा एवं छप्पर वाला पुल पर निरीक्षण किया गया। कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए एवं चलानी जुर्माना कार्रवाई भी की गई।इसके बाद दल ग्वालियर,पिंटो पार्क व ग्रामीण के कुछ स्थानों पर पहुंचा जहां से मांस जब्त किया गया।

इन स्थानों से वसूला गया जुर्माना

पूर्व विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में थाटीपुर मस्जिद, तिकोनिया मुरार एवं पिंटू पार्क पर खुले में मांस विक्रय को बंद कराया गया। दुकानदारों को लाइसेंस नियम के अनुसार मांस विक्रय करने की हिदायत दी गई एवं 2500 रूपये का जुर्माना भी किया गया । इसके साथ ही मांस जब्ती की कार्रवाई की गई। वार्ड 64 में स्वास्थ्य अधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा के निर्देशन में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी विवेक त्यागी, जोनल हेल्थ आफिसर विजय राज चौहान और वार्ड हेल्थ आफिसर संजय कटारे द्वारा पुरानी छावनी रोड एवं ट्रांसपोर्ट नगर में खुले में मांस मुर्गा मछली विक्रेताओं से दाे हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। मछली मंडी में 17 दुकानों का निरीक्षण किया। जिन पर लाइसेंस नहीं मिले तथा गंदगी पाई ,जिसको लेकर 3500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

15 दिन चलेगी कार्रवाई

नगर निगम के चार दल कार्रवाई के लिए निकले। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा अनुज शर्मा का कहना है कि यह कार्रवाई अगले 15 दिन चलेगी। अब ठेले पर मांस-मच्छी नहीं बिकेगी। यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करता मिलता है या फिर दुकान के बाहर मुर्गे,मछली रखता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीयन के अब कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। शुक्रवार को चली कार्रवाई में डा वैभव श्रीवास्तव, मदाखलत अधिकारी केशव सिंह चौहान,शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रशासन से फूड सेफ्टी आफिसर धाकड़,भीष्म पमनानी,राजेंद्र विक्रम,अर्जुन दास,रामचंद्र धौलपुरिया,सेवाराम खरे,वेंकटेश आदि मौजूद रहे।

Views Today: 2

Total Views: 86

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!