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Saturday, 31 October 2026
मध्य प्रदेश

हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोहरा आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

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दतिया। दो लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी द्वारा हत्या के मामले में आरोपित राजू बाल्मीक और मुकेश बाल्मीक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता द्वारा की गई।

प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने बताया कि फरियादी विनोद बाल्मीक ने थाना कोतवाली दतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दतिया में मैथली के घर के पास आरोपित राजू बाल्मीक, मुकेश बाल्मीक, चप्पा उर्फ हरकिशन बाल्मीक, छुट्टन, चुन्नीलाल उर्फ कड़ोरी और सन्नी द्वारा एक राय होकर कट्टा बंदूक, तलवार व लाठियों से अजय और बादल पर रंजिश के चलते प्राणघातक हमला कर दिया गया। इस दौरान कट्टे गोली मारी गई। जिससे बादल की मौके पर मौत हो गई जबकि अजय बाल्मीक की इलाज के दौरान कुछ देर बाद मौत हो गई थी। वहीं विनोद एवं शिवकुमार को चोटें आई।

इस मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया गया और आरोपित चप्पा उर्फ हरकिशन बाल्मीक, छुट्टन, चुन्नीलाल उर्फ कड़ोरी और सन्नी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन कारावास से दंडित किया।

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