बिना हेलमेट, सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाई तो पंप में पेट्रोल मिलेगा न पार्किंग

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनकर चलाने पर सख्त हाई कोर्ट के बाद यातायात विभाग भी सक्रिय हो गया है। सड़क पर जहां इसके लिए 50 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं शासन इसे जनजागरूकता के साथ सख्ती करने की तैयारी में है। अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर न गाड़ी में तेल डाला जाएगा न ही वाहन की पार्किंग मिलेगी। स्कूल-कालेज में भी बच्चों को हेलमेट के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला अधिकारियों को इस दिशा में आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। जिसका शत प्रतिशत पालन अनिवार्य था। 15 जनवरी 2024 को इस मामले में हुई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया गया है। प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालक द्वारा अन्य सवारी सहित सीट बेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुध्द सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।

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