चुनाव से दो दिन पहले और मतगणना वाले दिन प्रतिबंधित रहेगी शराब की बिक्री

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 मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। 15 नवंबर तक सभी पार्टी और प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकेगी। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त हो चुकी हैं। भारी पुलिस की तैनाती के साथ ही कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हाल ही में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव के तीन दिन पहले से ही मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में ड्राय डे मनाया जाएगा। यानी शहर में चुनाव के दो दिन पहले से ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा।

3 दिन शराब बिक्री पर रोक

जानकारी के मुताबिक, 15 की शाम से 17 की शाम तक और मतगणना के दिन 3 दिसंबर को पूरे दिन के लिए बंद किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में होटल, बार, रेस्टोरेंट, क्लब कहीं पर भी शराब नहीं बेचीं जा सकेगी। तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

जानें जारी आदेश में क्या कहा गया

जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान से दो दिन पहले यानी 48 घंटे पहले से ही 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी इतना ही नहीं बार, होटल, पब में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। वहीं 3 दिसंबर यानी मतगणना वाले दिन भी ऐसा ही रहेगा।

जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि जो भी इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  आचार सहिंता लागू करने के बाद से ही शराब पार्टी के किसी भी तरह के लाइसेंस पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदेश में अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है।

 

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