अनोखा तीर, हरदा। गुरूवार को हरदा विधानसभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों की कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अभ्यर्थियों को हरदा क्षेत्र की मतदाता सूची भी प्रदान की गई। बैठक में प्रेक्षक हरदा विधानसभा क्षेत्र हनीश छाबड़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा तथा रिटर्निंग अधिकारी हरदा आशीष खरे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रेक्षक श्री छाबड़ा ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी अभ्यर्थी निर्धारित अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार की गतिविधियां संचालित करें। उन्होने कहा कि अभ्यर्थी आयोग के सी-विजिल एप व सुविधा एप का उपयोग करें। उन्होने रिटर्निंग अधिकारी से कहा कि प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करें। बैठक में सहायक संचालक शिक्षा डीएस रघुवंशी ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताया कि वे निर्वाचन के दौरान क्या करें और क्या न करें। उन्होंने प्रशिक्षण में बताया कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये है। उन्होने बताया कि 10 हजार रूपये से अधिक का भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा किये गये व्यय को शेडो रजिस्टर में अंकित करना होगा और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को समय-समय पर अवलोकन कराना होगा। प्रचार हेतु वाहनों की विधिवत अनुमति लेना होगी तथा अनुमति को वाहन की विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अंकित होना आवश्यक है। प्रचार-प्रसार में धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदाता पर्ची में किसी भी अभ्यर्थी या चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन न करें।