बैंकों ने कर्ज वसूली मे की सख्ती, कर्जदाताओं की जानकारी होगी सार्वजनिक

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नई दिल्ली- रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं, कि एनपीए खातों की वसूली को सख्ती से करें। रिजर्व बैंक ने सभी केंद्रीय बैंक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सभी एनबीएफसी बैंकों को निर्देश दिया है। किसी भी ग्राहक की परिसंपत्ति को कर्ज नहीं चुकाने के कारण, सरफेसी एक्ट के तहत जप्त किया गया है। उसकी जानकारी हर हालत में सार्वजनिक की जाए।
परिसंपत्तियों में कर्ज लेने वाले ग्राहक उनके गारंटी देने वालों के नाम पता और बकाया राशि की सूचना सार्वजनिक की जाए। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बिल्फुल डिफॉल्टर्स की परिभाषा को व्यापक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं लौटने वाले ग्राहकों के कर्ज खाते को एनपीए घोषित होने के 6 माह में विलफुल डिफाल्टर मानकर वसूली की कार्रवाई की जाए।
रिजर्व बैंक में कर्ज लेने वालों को उनका पक्ष रखने का भी मौका देने का फैसला किया है। प्रत्येक बैंक को अपने यहां एक समिति का गठन करना होगा। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को दूसरे बैंको से वित्तीय संस्थानों से कर्ज न मिले। इसका भी ध्यान रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जो नए नियम प्रस्तावित किए हैं। वह दिसंबर 2023 तक लागू होने की संभावना है। इस नियम के तहत अब कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

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