यूएसए में भारतीय नागरिक को धन शोधन की साजिश में 10 साल की सजा

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कोलोराडो- यूएसए में कोलोराडो की एक अदालत के अटॉनी कार्यालय ने कहा कि एक भारतीय नागरिक को धन शोधन की साजिश के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ध्रुव जानी (40) को 11 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जानी सरकारी अधिकारी धनशोधन की साजिश का हिस्सा बना था। इस धोखाधड़ी के पीड़ितों से टेलीफोन से संपर्क कर उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वे संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

अभियोजकों ने बताया कि पीड़ितों को बताया गया कि वे एक आपराध से जुड़े हैं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने या अमेरिका से प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया तथा वे सरकार को रकम देकर इससे बच सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के महानिरीक्षक गैल एस एनिस ने कहा कि यह सजा जानी को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराती है जिसमें कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया गया था।

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