खंडवा। बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन की न्यायालय द्वारा आरोपी जयपाल पिता छन्नू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम दीवाल खण्डवा को धारा 354 भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति मीना द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि दिनांक 26.08.2018 को रात करीब 08 बजे अभियोक्त्री अपनी बुआ के साथ अपनी काकी के यहां खाना खाने गयी थी, वे लोग खाना खाकर अपने घर वापस आ रहे थे तो काकी के घर के सामने ही जयपाल आया व बुरी नियत से अभियोक्त्री के पिता का नाम लेकर बोला कि मैं अभियोक्त्री को अपनी औरत बना के रखूंगा तथा बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, तो वह चिल्लाने लगी, तब उसकी बुआ बीच बचाव करने आयी तो जयपाल ने उसे गालियां देकर हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे दाहिने हाथ व पेट पर चोट लगी, तभी वहां पर गिरधारी व उसका लड़का सोनू आ गया तो उसने कहा कि घर जाकर मैं पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताउंगी। तो दोनों ने भी उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की व बोले की घटना किसी को बतायी तो जान से खत्म कर देंगे। अभियोक्त्री ने आरक्षी केन्द्र पंधाना में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
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