प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक कराएं अधिसूचित फसलों का बीमा

अनोखा तीर, हरदा। किसान कल्याण विभाग ने किसान बंधुओं से अपील की है कि वर्ष 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव, अनियमित वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक अवश्य कराएं। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं मौसम संबंधी अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा के लिए फसल बीमा आवश्यक है। खरीफ 2026 में जिले स्तर पर मूंग तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, धान (सिंचित) एवं धान (असिंचित) फसलें अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा देय प्रीमियम मूंग के लिए 618 रुपये, सोयाबीन के लिए 766 रुपये, मक्का के लिए 694 रुपये, धान (सिंचित) के लिए 946 रुपये तथा धान (असिंचित) के लिए 652 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। अऋणी अथवा कालातीत (एनपीए) कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक के माध्यम से ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड के साथ फसल बीमा कराएं। बटाईदार कृषकों को खोटनामा, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा कृषि भूमि स्वामी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा कराने के लिए फार्मर आईडी का बना होना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जहां किसान योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन 14447 पर भी संपर्क किया जा सकता है। किसान कल्याण विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल, फसल बीमा ऐप अथवा अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से शीघ्र फसल बीमा कराने की अपील की है।

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