विधिक साक्षरता शिविर…

-स्थायी लोक अदालत एवं नि:शुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी

अनोखा तीर, हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को सामुदायिक चौपाल वन सुरक्षा समिति केलझिरी तथा ग्राम पंचायत बड़वानी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध, नालसा डॉन योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अथवा नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। ये अदालतें जिला न्यायालय परिसर में संचालित हैं और लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निराकरण करती हैं। लोक उपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क एवं जल मार्ग से यातायात सेवा, डाक, तार एवं टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश एवं जल प्रदाय, सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल एवं औषधालय सेवाएं तथा बीमा सेवाएं शामिल हैं। ऐसे विवाद, जो न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उनका निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है। शिविर में ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, ग्रामीणजन तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रक्षा हिरवा एवं अमजद खान उपस्थित रहे।

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