खंडवा- शादी का झांसा देकर दो माह तक खोटा काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दौलत पिता बाबुलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बखार थाना खालवा जिला खण्डवा को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड की धारा 376 (2) (एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने बताया कि फरियादी द्वारा थाना पिपलोद में दिनांक 31.03.2019 में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि कल रात 10 बजे हम सभी खाना खाकर सो गए थे। मेरीे सबसे बड़ी लड़की पीडि़ता उम्र 17 साल 4 माह हमारे कमरे में सो रही थी। रात करीब 01 बजे मेरी मां ने उठकर देखा कि पीडि़ता उसकी खटिया पर नहीं दिखी तो उसने हमें जगाया। बाद मैंने मेरी लड़की की तलाश आसपास मोहल्ले में व गांव में की परन्तु कोई पता नहीं चला।
मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस द्वारा पीडि़ता को अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 24.06.2019 को दस्तयाब कर पुछताछ करने पर बताया कि दिनांक 31.03.2019 को शाम करीब 08 बजे दौलत उससे मिलने उसके घर आया और बोला कि रात में मोटर सायकल का होर्न बजाउंगा तो तु बाहर आ जाना और अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर आना रात में करीब 01 बजे दौलत ने अपनी मोटर सायकल का होर्न बजाया तो मैं पेशाब करने के बहाने बाहर आयी। दौलत ने मुझे बहला फुसलाकर बहकाकर भगाकर लेकर गया और सूरजपूर में रखा। वहां मेरे साथ लगातार दो महीने तक खोटा काम किया। मैंने शादी का बोला तो दौलत ने मना कर दिया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली द्वारा की गई।
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