बैतूल – मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रह्लाद परमार का चुनाव शून्य हो गया है। न्यायालय ने कलेक्टर को आदेश किए हैं कि एक माह के अंदर मुलताई नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कराएं ।
मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अध्यक्ष की प्रत्याशी श्रीमती वर्षा गढेकर ने मुलताई के प्रथम अपर जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह ने याचिका पर अपना फैसला सुनाया है ।
न्यायालय ने अपने फैसले में मुलताई नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव शून्य कर दिया है फैसले में बैतूल कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि एक माह के अंदर मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव फिर से कराएं ।
श्रीमती वर्षा गढेकर की याचिका पर पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय ने 6 मतपत्र को अवैध पाया है इसी आधार पर इस चुनाव को शून्य किया गया है ।
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