हरदा- प्रदेश में महिलाओं के स्वावलम्बन और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” प्रारम्भ की गई है। उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अजय कटेसरिया ने बुधवार को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लागू करने सम्बन्धी आदेश जारी किये है। योजना के लिये राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। यदि किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी, जिससे उसे कुल 1000 रूपये की राशि प्राप्त हो सके।
योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।
जारी आदेश अनुसार योजना में ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी 2.5 लाख रूपये से अधिक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1 हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद अथवा विधायक है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, संचालक अथवा सदस्य है, वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि ( पंच व उप सरपंच को छोड़ कर) है। इसी तरह जिनके परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हैं, वे भी अपात्र होंगी।
आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ‘‘आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र’’ भरने की सुविधा होगी। यह प्रपत्र, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय अथवा शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे। भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प, वार्ड, ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती पोर्टल अथवा एप से सीधे एसएमएस अथवा व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। इस हेतु आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। महिला को शिविर अथवा कार्यालय में परिवार समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी व स्वयं का आधार कार्ड लेकर जाना आवश्यक होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल पर अथवा एप अनंतिम सूची का प्रकाशन करने के साथ ही ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल अथवा ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। इन प्राप्त आपत्तियों को पोर्टल अथवा एप पर दर्ज किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण के लिए समितियाँ कार्य करेंगी। अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल अथवा एप के साथ ही ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा। अंतिम सूची में प्रात्र हितग्राही को ग्राम सचिव अथवा वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।