विकास पवार
बड़वाह – बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने सनावद के समीप जूना पानी निवासी युवक राजेश बड़वाह के फॉरेस्ट नाके स्थित जंगल में लेकर गया । जहा आरोपी राजेश ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया । इस मामले में दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश को न्यायालय ने भादवि एवं पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 41 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उल्लेखनीय है की आरोपी राजेश ने इस घटना को 11 मार्च 2022 को उस समय अंजाम दिया था ।जब बच्ची के पिता मजदूरी करने घर से बाहर गया था और बच्ची अपने मां के साथ घर पर अकेली थी ।तभी राजेश बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने घर से लेकर जंगल में गया । घटना के बाद जब बच्ची घर आकर रोने लगी और उसकी पेन्ट में रक्त के निशान दिखे ।तब बच्ची की मां को इस मामले का पता चला । जिसके बाद बच्ची की मां ने सनावद थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई ।रिपोर्ट के आधार पर सनावद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को बडवाह न्यायालय में पेश किया । न्यायालय ने प्रकरण को शीघ्र सुनवाई में लेकर 4 माह के भीतर त्वरित विचारण कर अपना निर्णय सुनाया, जिसमें आरोपी राजेश पिता विक्रम उम्र 25 जाति भीलाला निवासी जुनापानी, सनावद को भादवि की धारा-366 ए में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं भादवि की धारा-376(2)(के) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-3/4(2), 5(आई)/6, 5(एम)/6 सभी धाराओं में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 41 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।
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