Former Cricketer Father Arrested | इस पूर्व क्रिकेटर के पिता हुए गिरफ्तार, सवा करोड़ रुपये के गबन का आरोप

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बैतूल: क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने आई हैं। हाल ही में पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा (Naman Ojha) के पिता वीके ओझा (VK Ojha) को गिरफ्तार कर लिया।नमन ओझा के पिता को बैंक आफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में साल 2013 में हुए लगभग सवा करोड़ रुपये के गबन के मामले गिरफ्तार किया गया है। ओझा के पिता पर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 34 और आईटी एक्ट की धारा 65,66 के तहत मामला दर्ज था।

इस मामले में पुलिस ने अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। नमन ओझा के पिता लंबे समय से फरार चल रहे थे। एसडीओपी मुलताई नम्रता सोंधिया ने बताया कि, गबन मामले के आरोपी विनय ओझा पिछले काफी समय से फरार थे। लेकिन, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वह क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं।

साल 2013 में बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा (Bank OF Maharashtra) जौलखेड़ा में पदस्थ बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम ने गबन की साजिश रची थी। उनकी ट्रांसफर होने के बाद ओझा एवं अन्य ने मिलकर 2 जून 2013 को लगभग 34 फर्जी खाते खोले। इसके बाद उन्होंने इस खातों पर केसीसी का लोन ट्रांसफर कर लगभग सवा करोड़ रुपये का गबन कर लिया गया। जिस समय यह सब हुआ तब बैक आफ महाराष्ट्र शाखा में विनय ओझा शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। इस गबन में जमा की गई राशि पूर्व प्रबंधक अभिषेक रत्नम, विनोद पंवार, लेखापाल निलेश छलोत्रे, दीनानाथ राठौर सहित ओझा में  बांट ली गई थी।

इसके एक साल बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक रितेश चतुर्वेदी ने 19 जून 2014 को गबन की शिकायत थाने में की थी। इस शिकायत में बताया गया कि, फर्जी नाम और फोटो के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक से राशि आहरित की गई है।

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि राशि आहरित करने के बाद बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम, विनय ओझा, लेखापाल निलेश छलोत्रे, दीनानाथ राठौर सहित अन्य ने आपस में राशि बांट ली थी। पुलिस ने अभिषेक रत्नम, वीके ओझा, निलेश छलोत्रे सहित अन्य के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 34 और आईटी एक्ट की धारा 65, 66 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक रत्नम, निलेश छलोत्रे सहित अन्य की गिरफ्तारी पूर्व में हो गई थी।

इस मामले में मुलताई टीआइ सुनील लाटा ने बताया कि, सोमवार को विनय ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया और एक दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं, न्यायालय ने पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

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