कोर्ट का फैसला: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा

कोर्ट का फैसला: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा

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विदिशा3 घंटे पहलेकॉपी लिंकविदिशा में कोर्ट ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 21 फरवरी 2020 की रात्रि करीब 11 बजे पीड़िता तथा उसकी छोटी बहन दोनो कमरे में सो रहे थे। उसकी मां घर में नहीं थी। वह काम से बाहर गइ हुई थी तभी आरोपी आया और पीड़िता के बगल में आकर लेट गया और अश्लील हरकतें करने लगा। जिससे उसकी नींद खुल गई। पीड़िता ने अभियुक्त को हटाने की कोशिश की लेकिन आरोपी नहीं माना। पीड़िता के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाले उसके मुंहबोले मामा आ गये। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना सिरोंज में दर्ज कराई थी।मामले में कोर्ट ने आरोपी अमजद अली को धारा 354 के तहत 3 साल और 1000 रुपए का अर्थदंड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9 और सहपठित धारा 10 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।खबरें और भी हैं…

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