अनोखा तीर, हरदा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी हितग्राहियों की शत प्रतिशत ई केवाईसी की कार्यवाही की जाना है। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों की ई केवाईसी कराने की सुविधा उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि 4 मार्च से पूर्व अपनी ई केवाईसी की कार्यवाही आवश्यक रूप से करा लें।
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