बैतूल : दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा जनसुनवाई में, सी एम हेल्पलाइन में व विभिन्न स्तरों पर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया जाता है कि प्राइवेट बस के परिचालकों के द्वारा दिव्यांगजनों को बस किराये में छूट नहीं दी जाती है जो उचित नहीं है। उल्लेखनीय यह है कि मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित पत्र क्रमांक 468 दिनांक 24 नवम्बर 2016 परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 अक्टूबर 12016 संशोधन अधिसूचना क्रमांक 4 में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है।
उपरोक्त के संबंध में समस्त बस ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने बस परिचालकों को आदेशित करें कि यदि बस में कोई दिव्यांग यात्रा कर रहा है और उसके पास यूडीआईडी कार्ड है तो उसे किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएं। शिकायत आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए बस ऑपरेटर उत्तरदायी होंगे।
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