पशुपालक ‘पशुधन बीमा योजनाÓ के तहत पशुओं का कराएं बीमा  

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अनोखा तीर, हरदा। भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशु पालकों को किसी कारणवश पशु मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत पशुधन बीमा योजना के तहत 2024-25 के लिये पालतू दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि जिले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पालतू दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 1 हितग्राही के अधिकतम 10 पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर किया जा सकता है। जिला स्तर पर यह कार्य पशुपालन विभाग के समन्वय से बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। उप संचालक डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पशुओं का बीमा 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। उन्होने बताया कि 1 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम दर 3.72 प्रतिशत, 2 वर्ष के लिये 7.35 प्रतिशत एवं 3 वर्ष के लिये 9.00 प्रतिषत होगी। कुल बीमा प्रीमियम पर सभी वर्गों के लिए 85 प्रतिशत अनुदान होगा एवं शेष को 15 प्रतिशत राशि हितग्राही अंश के रूप में पशुपालक द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान की जाएगी। पशु चिकित्सक द्वारा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के सहयोग से बीमा करते समय पशु की पहचान के लिये पशु के कान में यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर वाला ईयर टैग लगाया जाएगा तथा पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह कार्य बीमा कंपनी के मोबाइल ऐप से किया जाएगा। दुर्घटना से पशु मृत्यु को छोड़ अन्य प्रकरणों में बीमा दिनांक से 21 दिवस पश्चात पशु मृत्यु के दावे मान्य होंगें। उप संचालक डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पशु की मृत्यु के 24 घण्टे के अंदर पशु के मृत्यु की प्रथम सूचना तथा मृत पशु की ईयर टैग के साथ फोटो हितग्राही द्वारा बीमा कंपनी के फोन नंबर 1800-2666 एवं ई-मेल पर देनी होगी। उपसंचालक डॉ. त्रिपाठी ने जिले के सभी पशुपालकों से भारत सरकार की पशुधन बीमा योजना अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराने के लिये अनरोध किया है, जिससे कि किसी भी विषम परिस्थिति में पशु मृत्यु के कारण आर्थिक हानि से सुरक्षा प्राप्त हो सके।

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