–ग्रामीण विकास व नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश
अनोखा तीर, हरदा। प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवम्बर ग्यारस पर्व तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किया है। इसके अलावा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हंै। जारी आदेश अनुसार रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वसहायता समूहों को दीपावली पर्व पर मिट्टी एवं गोबर के दीपक व दीपमालाएं बनाने पर धार्मिक प्रतीकों के विक्रय के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें बाजार कर अथवा शुल्क से छूट दी गई है। यह आदेश 11 नवम्बर तक लागू रहेगा।
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