गरीबों को निःशुल्क मिलेगी कानूनी सलाह- पैरालीगल वालेन्टियर की होगी नियुक्ति

15 अक्टूबर 2024 तक मांगे आवेदन


खरगोन:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरालीगल वालेन्टियर की नियुक्ति की जाती है। पैरालीगल वालेन्टियर जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सलाह देने, सहायता करने का कार्य करते है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि पैरालीगल वालेन्टियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगांे को कानूनी जानकारी उपलब्ध करायेेंगे।

      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर के अंतर्गत संचालित योजनाओं में निःशुल्क कार्य करने के इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ता रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, एम.एस.डब्ल्यू स्टुडेंट एवं शिक्षक, स्टुडेंट और लॉ स्टुडेंट (जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो), एन.जी.ओ. क्लब के सदस्य, महिला समूहो, मैत्रीसंघो, स्व-सहायता के सदस्य एवं 10वी पास व्यक्ति पैरालीगल वालेन्टियर बनने के लिए आवेदन कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर में 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है।

       अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय बड़वाह, सनावद, भीकनगंाव, खरगोन, कसरावद एवं महेश्वर में संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते है।

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