सार्वजनिक वितरण वाले खाद्यान्न का अवैध परिवहन वाला वाहन जब्‍त

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परिवहन गतिविधि में लिप्त गल्ला व्यापारी के विरुद्ध भी की जाएगी कार्यवाही

तरुण मेहरा, नर्मदापुरम। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्‍योति जैन सिंघई के निर्देशन में खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी दिनेश कुमार अहिरवार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी दुबे संयुक्त के दल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर वाहन को जब्त किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक वाहन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का अवैध परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए इटारसी रोड डबल फाटक के पास लोडिंग ऑटो वाहन क्रमांक MP 05 LA 1968 की जांच की गई। जांच दल द्वारा जांच में पाया गया कि वाहन में 23 बोरियो में लगभग 1242 किलोग्राम चावल रखा हुआ था। जिसकी कीमत 1 लाख 31 हजार रुपए पाई गई। जांच दल द्वारा वाहन को पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम में लाया गया एवं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गुणवत्ता निरीक्षक अनिल यादव द्वारा वाहन में रखे चावल का परीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि उक्त चावल फोर्टिफाइड चावल है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर एनएफएसए के पात्र परिवारों को वितरित करने में किया जाता है।तत्संबंध में वाहन चालक कैलाश केवट द्वारा बताया गया कि उक्त सामग्री साहू गल्ला किराना ग्वालटोली नर्मदापुरम के मालिक राजा साहू द्वारा वाहन में लोड कर इटारसी मंडी भेजे जाने के लिए वाहन को भाड़े पर लिया गया था। उक्त प्रकरण में खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए वाहन चालक कैलाश केवट एवं साहू गल्ला किराना ग्वालटोली के मालिक राजा साहू के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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