अनोखा तीर, खरगोन- मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत खरगोन की ग्राम पंचायत बरूड़ एवं ग्राम पंचायत ऊनबुजुर्ग में 11 सितंबर को सरपंच पद के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा और 15 सितंबर को जनपद पंचायत कार्यालय में मतगणना की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने इन पंचायतों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए 05 सितंबर को अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोहर बारिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र बैरवा, एसडीएम भास्कर गाचले, रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर अमित शर्मा, राजेश कानुनगो, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेन्द्र पाटीदार एवं इन ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत ऊनबुजुर्ग में सरपंच पद के लिए 03 प्रत्याशी एवं ग्राम पंचायत बरूड़ में 02 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत ऊनबुजुर्ग में 09 मतदान केन्द्र एवं ग्राम पंचायत बरूड़ में 19 मतदान केन्द्र बनाएं गए हैं। इन मतदान केन्द्रों को 03 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मतदान दलों में नियुक्त सदस्यों को 06 सितंबर को देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों को 10 सितंबर को सामग्री वितरण किया जाएगा और मतदान केन्द्र पर पहुंचाया जाएगा। 11 सितंबर को मतदान प्रातः 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक कराया जाएगा।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में निर्देशित किया कि दोनों ग्राम पंचायतों के सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली, पानी, ईमरजेंसी लाईट एवं वर्षा को देखते हुए टेंट आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। मतदाल दल 10 सितंबर को केन्द्र पर पहुंच जाएंगे। अतः मतदान केन्द्र पर उनके रहने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की जाए। मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने एवं मतदान के उपरांत ईव्हीएम लेकर वापस स्ट्रांग रूम पहुंचाने के लिए वाहनों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों एवं विशेष पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। मतदान के दिन कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए निर्वाचन नियमों का कड़ाई से पालन करने कहा गया।
मतदान के दिन इन पंचायतों में शुष्क दिवस रखते हुए शराब की बिक्री एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन 11 सितंबर को इन पंचायतों के स्कूलों में अवकाश रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होगा और इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।
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