प्रभारी एसडीओ वन अपराध में वाहन सामग्री नहीं जब्त कर सकेंगे

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गणेश पांडे, भोपाल। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संरक्षण शाखा के मुखिया डॉ.दिलीप कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अधिनियमों के तहत एसडीओ स्तर अधिकारी ही वन अपराधों में अधिग्रहित सम्पत्तियों की जब्ती और वाहनों के राजसात की कार्रवाई कर सकेंगे। डॉ.कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि एसडीओ के प्रभार में काम करने वाले रेंजर वाहनों के राजसात और अधिग्रहित संपत्तियों के जब्ती की कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में वन विभाग द्वारा परिक्षेत्राधिकारियों को उप वनमंडलों के प्रभार दिलाये गये हैं, परन्तु उनका सहायक वन संरक्षक होने का आदेश नहीं होने की दशा में वे प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में या तो वनमंडल के अन्य उप वनमंडलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करें अथवा वनमंडलाधिकारी स्वयं प्राधिकृत अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी वन अपराध दर्ज करने के दौरान उप वनमंडलाधिकारी स्वयं उस प्रक्रिया में सम्मिलित हों, ऐसी स्थिति में भी वे उस प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी नहीं हो सकते हैं। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी केवल क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक ही होंगे। क्षेत्र संचालक अपीलीय अधिकारी के रूप में शासन द्वारा अधिकृत नहीं हैं।

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